
नागपुर. रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा यात्री गाड़ियों में अनावश्यक रूप से खतरे की जंजीर खींचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मंडल सुरक्षा आयुक्त दीप चंद्र आर्य के मार्गदर्शन में आरपीएफ ने विशेष अभियान चलाकर रेलवे अधिनियम की धारा-141 के तहत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की है। आरपीएफ की इस मुहिम के तहत वर्ष 2024 में 847 मामलों में 834 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा 3,50,195 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, वर्ष 2025 में अब तक 208 मामलों में 193 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर 16,900 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है।भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन माना जाता है, जिससे लाखों यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं। ट्रेन में कुछ लोग बिना किसी पर्याप्त कारण के जंजीर खींच देते हैं, जिससे ट्रेनों की समयबद्धता प्रभावित होती है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार मरीजों, परीक्षा देने जा रहे छात्रों और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से यात्रा कर रहे यात्रियों का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इतना ही नहीं, अनावश्यक रूप से ट्रेन रोकने की स्थिति में असामाजिक तत्व इस मौके का फायदा उठाकर चोरी, लूटपाट और अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अनावश्यक रूप से जंजीर खींचना दंडनीय अपराध है, जिसमें एक वर्ष तक की सजा या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। रेलवे सुरक्षा बल और रेल प्रशासन आम जनता, गणमान्य नागरिकों और यात्रियों से अपील करता है कि वे गाड़ियों में अनावश्यक रूप से जंजीर खींचने वालों को रोकें और ऐसी घटनाओं की तुरंत सूचना आरपीएफ या रेलवे प्रशासन को दें। इसके अलावा, इस विषय में जागरूकता फैलाने और अपने परिवार व समाज को शिक्षित करने में सहयोग करें ताकि ट्रेनों की समयबद्धता बनी रहे और सभी यात्री सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। रेलवे सुरक्षा बल इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है। अनावश्यक रूप से जंजीर खींचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यह स्पष्ट संदेश देती है कि रेलवे में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।