
नागपुर. भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 26 नवंबर, यानी संविधान दिवस से पूरे वर्ष भर “हर घर संविधान” अभियान मनाने का निर्णय लिया गया है। संविधान में निहित मूल्यों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने, स्वतंत्रता के आदर्शों के साथ नागरिकों को उनके अधिकारों और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों की व्यापक जागरूकता के लिए नागपुर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस अभियान को मनाया जाएगा। यह जानकारी जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर ने दी। वे 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे। बैठक में निवास उपजिलाधिकारी अनुप खांडे, सहायक आयुक्त समाज कल्याण सुकेशनी तेलगोटे और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 10 अक्टूबर को राज्य सरकार द्वारा “हर घर संविधान” अभियान के लिए आदेश जारी करते हुए इसके लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं। इनमें संविधान के महत्व और मूल्यों को स्कूल-कॉलेज के छात्रों में प्रसारित करना, नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना, संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और प्रावधानों की जानकारी देना, सामाजिक न्याय की भावना का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार-प्रसार करना शामिल है। साथ ही, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से इन कार्यक्रमों की योजना बनाकर एकता और भाईचारे के संदेश का प्रचार किया जाएगा। 26 नवंबर को नागपुर में संविधान दिवस के अवसर पर अपर जिलाधिकारी तुषार ठोंबरे द्वारा सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए संविधान से संबंधित एक विशेष व्याख्यान आयोजित किया जाएगा। यह व्याख्यान शाम 4 बजे नियोजन भवन में होगा। इसके अलावा, सामाजिक न्याय भवन में सुबह 8 बजे संविधान की प्रस्तावना का वाचन वरिष्ठ अधिकारियों और समिति के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। संविधान के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नागपुर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक विशेष समिति गठित की गई है। इस समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे। इसके सदस्यों में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर पालिका के मुख्याधिकारी, शिक्षा अधिकारी, मनपा के क्रीड़ा व सांस्कृतिक अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी, महिला व बाल विकास अधिकारी, शासकीय कला व डिजाइन महाविद्यालय के अधिष्ठाता, और आदिवासी विभाग के परियोजना अधिकारी शामिल हैं। निवास उपजिलाधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे, जबकि सहायक आयुक्त समाज कल्याण सहसदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।