
नागपुर. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में बड़े बदलाव किए हैं। इसके मुताबिक, अगर जन्म या मृत्यु के एक साल बाद कोई प्रमाणपत्र के लिए बिना दस्तावेजों के आवेदन करता है तो आवेदक के खिलाफ सीधे आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ मंत्री ने रिकार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया भी तय की गई है। महाराष्ट्र समेत देशभर में पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे हैं। ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर रहते हैं। इसलिए ये मुद्दा फिलहाल चर्चा में है. घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार उठ रही है. राज्य सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में बड़े बदलाव किए हैं। इसलिए बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को आसानी से मिलने वाले फर्जी प्रमाणपत्रों को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के प्रावधानों के साथ- साथ महाराष्ट्र जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 2000 के अनुसार एक वर्ष से अधिक की देरी से जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। जन्म स्थान के रिकॉर्ड की जांच के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि ग्राम सेवक, जन्म- मृत्यु रजिस्ट्रार, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी, कलेक्टर किस तरह से काम करें इसकी प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी. ग्राम सेवक से लेकर मनपा के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार तक सभी को जन्म- मृत्यु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र कारण सहित देना होगा। साथ ही संबंधित आवेदन की जांच पुलिस विभाग के माध्यम से करायी जायेगी और अब पुलिस की राय बाध्यकारी होगी. सरकार ने यह भी कहा है कि जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड लेने के मामले अर्ध- न्यायिक हैं और इन्हें बहुत नाजुक ढंग से संभालना होगा। यदि रिकॉर्ड गलत पाया जाता है या आवेदन में दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है, तो ग्राम सेवक से लेकर मनपा के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार तक सभी को कारण सहित जन्म मृत्यु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र देना होगा। संबंधित आवेदन की जांच पुलिस विभाग के माध्यम से करायी जायेगी.