सेवा हक दिवस पर विभाग में चलेंगे विविध कार्यक्रम, आयुक्तों ने की पूर्व तैयारी की समीक्षा

नागपुर. नागपुर मंडल के सभी जिलों में 28 अप्रैल को ‘सेवा हक अधिनियम’ की दसवीं वर्षगांठ तथा पहले ‘सेवा हक दिवस’ के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी और राज्य लोक सेवा हक आयोग, नागपुर मंडल के आयुक्त अभय यावलकर ने आज संबंधित जिला प्रशासन को दिए. यह निर्देश ‘सेवा हक दिवस’ की पूर्व तैयारी की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए, जिसकी अध्यक्षता बिदरी और श्री यावलकर ने विभागीय आयुक्त कार्यालय में की। इस बैठक में जिलाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर, सामान्य प्रशासन अपर आयुक्त तेजूसिंह पवार, विकास उपायुक्त कमलकिशोर फुटाणे सहित वर्धा, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरोली के जिलाधिकारी एवं जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे। 28 अप्रैल 2025 से पात्र नागरिकों को पारदर्शी, कार्यक्षम और समयबद्ध लोक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से सेवा हक अधिनियम लागू किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने इस दिन को ‘सेवा हक दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नागपुर मंडल के ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों, जिला प्रशासन, महानगर पालिकाओं, नगर परिषदों व नगर पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर आदर्श ‘आपले सरकार केंद्र’ का उद्घाटन, विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर सेवा हक अधिनियम की प्रमुख धाराओं का वाचन और ग्राम पंचायत सदस्यों को अधिनियम की प्रतियां वितरित की जाएंगी। इसके साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में सूचना फलक, अधिसूचित सेवाओं व शुल्क की जानकारी वाले क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। जिला स्तर पर पालक मंत्री की अध्यक्षता में सभी जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, पत्रकारों और नागरिकों की उपस्थिति में समारोह का आयोजन कर सेवा हक अधिनियम की विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाएगा। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा। ‘सेवा दूत योजना’ शुरू की जाएगी और नागरिकों को एसएमएस के माध्यम से अधिनियम व ‘आपले सरकार’ पोर्टल की जानकारी दी जाएगी। स्कूलों व महाविद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाएगी। लोक कला के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जाएगा। महानगरपालिका और नगर परिषद क्षेत्रों में विशेष सभाओं का आयोजन कर सेवा हक अधिनियम के अंतर्गत दी जा रही सेवाओं की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। ‘सेवादूत’ योजना के माध्यम से नागरिकों को घर-घर सेवा पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। नागरिक सुविधा केंद्रों, प्रभाग कार्यालयों, पर्यटन स्थलों, महाविद्यालय परिसरों आदि स्थानों पर सूचना फलक लगाए जाएंगे। बिदरी और श्री यावलकर ने इन सभी कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान किया।

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